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CrPC 160 BNSS में: धारा 179
Police officer's power to require attendance of witnesses
CrPC
160
BNSS
179
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 160 "Police officer's power to require attendance of witnesses" से संबंधित थी। 1 जुलाई 2024 से इसका समकक्ष प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 179 है। यह आधिकारिक संगति है — सटीक वर्तमान पाठ हेतु सदैव मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
यह पृष्ठ केवल आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। सटीक पाठ या प्रक्रियात्मक प्रभावों हेतु निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official CrPC/BNSS Section Table. सत्यापन दिनांक 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- CrPC धारा 160 का BNSS समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक तुलनात्मक तालिका के अनुसार, CrPC धारा 160 (Police officer's power to require attendance of witnesses) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 179 से मेल खाती है।
- यह परिवर्तन कब लागू हुआ?
- यह प्रतिस्थापन 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। उस तिथि से पहले दर्ज मामले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- CrPC 156 → BNSS 175 · Police officer's power to investigate cognizable case
- CrPC 157 → BNSS 176 · Procedure for investigation
- CrPC 158 → BNSS 177 · Report how submitted
- CrPC 159 → BNSS 178 · Power to hold investigation or preliminary inquiry
- CrPC 161 → BNSS 180 · Examination of witnesses by police
- CrPC 162 → BNSS 181 · Statements to police and use thereof
- CrPC 163 → BNSS 182 · No inducement to be offered
- CrPC 164 → BNSS 183 · Recording of confessions and statements