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CrPC 201 BNSS में: धारा 224
Procedure by Magistrate not competent to take cognizance of case
CrPC
201
BNSS
224
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 201 "Procedure by Magistrate not competent to take cognizance of case" से संबंधित थी। 1 जुलाई 2024 से इसका समकक्ष प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 224 है। यह आधिकारिक संगति है — सटीक वर्तमान पाठ हेतु सदैव मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
यह पृष्ठ केवल आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। सटीक पाठ या प्रक्रियात्मक प्रभावों हेतु निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official CrPC/BNSS Section Table. सत्यापन दिनांक 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- CrPC धारा 201 का BNSS समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक तुलनात्मक तालिका के अनुसार, CrPC धारा 201 (Procedure by Magistrate not competent to take cognizance of case) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 224 से मेल खाती है।
- यह परिवर्तन कब लागू हुआ?
- यह प्रतिस्थापन 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। उस तिथि से पहले दर्ज मामले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- CrPC 198A → BNSS 220 · Prosecution of offences under section 85 of Bharatiya Nyaya Sanhita
- CrPC 198B → BNSS 221 · Cognizance of offence
- CrPC 199 → BNSS 222 · Prosecution for defamation
- CrPC 200 → BNSS 223 · Examination of complainant
- CrPC 202 → BNSS 225 · Postponement of issue of process
- CrPC 203 → BNSS 226 · Dismissal of complaint
- CrPC 204 → BNSS 227 · Issue of process
- CrPC 205 → BNSS 228 · Magistrate may dispense with personal attendance of accused