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CrPC 311A BNSS में: धारा 349
Power of Magistrate to order person to give specimen signatures or handwriting
CrPC
311A
BNSS
349
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 311A "Power of Magistrate to order person to give specimen signatures or handwriting" से संबंधित थी। 1 जुलाई 2024 से इसका समकक्ष प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 349 है। यह आधिकारिक संगति है — सटीक वर्तमान पाठ हेतु सदैव मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
यह पृष्ठ केवल आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। सटीक पाठ या प्रक्रियात्मक प्रभावों हेतु निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official CrPC/BNSS Section Table. सत्यापन दिनांक 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- CrPC धारा 311A का BNSS समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक तुलनात्मक तालिका के अनुसार, CrPC धारा 311A (Power of Magistrate to order person to give specimen signatures or handwriting) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 349 से मेल खाती है।
- यह परिवर्तन कब लागू हुआ?
- यह प्रतिस्थापन 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। उस तिथि से पहले दर्ज मामले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- CrPC 308 → BNSS 345 · Trial of person not complying with conditions of pardon
- CrPC 309 → BNSS 346 · Power to postpone or adjourn proceedings
- CrPC 310 → BNSS 347 · Local inspection
- CrPC 311 → BNSS 348 · Power to summon material witness or examine person present
- CrPC 312 → BNSS 350 · Expenses of complainants and witnesses
- CrPC 313 → BNSS 351 · Power to examine the accused
- CrPC 314 → BNSS 352 · Oral arguments and memorandum of arguments
- CrPC 315 → BNSS 353 · Accused person to be competent witness