IEA → BSA
IEA 21 BSA में: धारा 19
Admission proof against makers
IEA
21
BSA
19
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत धारा 21 "Admission proof against makers" से संबंधित थी। 1 जुलाई 2024 से इसका समकक्ष प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 19 है। यह आधिकारिक संगति है — सटीक वर्तमान पाठ हेतु सदैव मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
यह पृष्ठ केवल आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। सटीक पाठ या प्रक्रियात्मक प्रभावों हेतु निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official Evidence Act/BSA Section Table. सत्यापन दिनांक 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- IEA धारा 21 का BSA समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक तुलनात्मक तालिका के अनुसार, IEA धारा 21 (Admission proof against makers) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 19 से मेल खाती है।
- यह परिवर्तन कब लागू हुआ?
- यह प्रतिस्थापन 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। उस तिथि से पहले दर्ज मामले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- IEA 17 → BSA 15 · Admission definition
- IEA 18 → BSA 16 · Party or agent admissions
- IEA 19 → BSA 17 · Position-based admission persons
- IEA 20 → BSA 18 · Expressly referred admission persons
- IEA 22 → BSA 20 · Document content oral admissions
- IEA 22A → BSA Deleted · Electronic record oral admissions
- IEA 23 → BSA 21 · Civil case admissions relevancy
- IEA 24 → BSA 22 · Confession inducement irrelevance