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CrPC 166 BNSS में: धारा 186
When officer in charge of police station may require another to issue search-warrant
CrPC
166
BNSS
186
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 166 "When officer in charge of police station may require another to issue search-warrant" से संबंधित थी। 1 जुलाई 2024 से इसका समकक्ष प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 186 है। यह आधिकारिक संगति है — सटीक वर्तमान पाठ हेतु सदैव मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
यह पृष्ठ केवल आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। सटीक पाठ या प्रक्रियात्मक प्रभावों हेतु निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official CrPC/BNSS Section Table. सत्यापन दिनांक 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- CrPC धारा 166 का BNSS समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक तुलनात्मक तालिका के अनुसार, CrPC धारा 166 (When officer in charge of police station may require another to issue search-warrant) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 186 से मेल खाती है।
- यह परिवर्तन कब लागू हुआ?
- यह प्रतिस्थापन 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। उस तिथि से पहले दर्ज मामले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- CrPC 163 → BNSS 182 · No inducement to be offered
- CrPC 164 → BNSS 183 · Recording of confessions and statements
- CrPC 164A → BNSS 184 · Medical examination of victim of rape
- CrPC 165 → BNSS 185 · Search by police officer
- CrPC 167 → BNSS 187 · Procedure when investigation cannot be completed in twenty-four hours
- CrPC 168 → BNSS 188 · Report of investigation by subordinate police officer
- CrPC 169 → BNSS 189 · Release of accused when evidence deficient
- CrPC 170 → BNSS 190 · Cases to be sent to Magistrate when evidence is sufficient