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CrPC 170 BNSS में: धारा 190
Cases to be sent to Magistrate when evidence is sufficient
CrPC
170
BNSS
190
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 170 "Cases to be sent to Magistrate when evidence is sufficient" से संबंधित थी। 1 जुलाई 2024 से इसका समकक्ष प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 190 है। यह आधिकारिक संगति है — सटीक वर्तमान पाठ हेतु सदैव मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
यह पृष्ठ केवल आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। सटीक पाठ या प्रक्रियात्मक प्रभावों हेतु निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official CrPC/BNSS Section Table. सत्यापन दिनांक 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- CrPC धारा 170 का BNSS समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक तुलनात्मक तालिका के अनुसार, CrPC धारा 170 (Cases to be sent to Magistrate when evidence is sufficient) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 190 से मेल खाती है।
- यह परिवर्तन कब लागू हुआ?
- यह प्रतिस्थापन 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। उस तिथि से पहले दर्ज मामले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- CrPC 166 → BNSS 186 · When officer in charge of police station may require another to issue search-warrant
- CrPC 167 → BNSS 187 · Procedure when investigation cannot be completed in twenty-four hours
- CrPC 168 → BNSS 188 · Report of investigation by subordinate police officer
- CrPC 169 → BNSS 189 · Release of accused when evidence deficient
- CrPC 171 → BNSS 191 · Complainant and witnesses not to be required to accompany police officer
- CrPC 172 → BNSS 192 · Diary of proceedings in investigation
- CrPC 173 → BNSS 193 · Report of police officer on completion of investigation
- CrPC 174 → BNSS 194 · Police to enquire and report on suicide