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आईपीसी 233 बीएनएस में: धारा 181
Making or selling instrument for counterfeiting coin
IPC
233
BNS
181
भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत धारा 233 “Making or selling instrument for counterfeiting coin” से संबंधित थी। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के 1 जुलाई 2024 से लागू होने के बाद, इसका समकक्ष प्रावधान बीएनएस की धारा 181 है। संहिता ने पूरी संहिता को पुनः क्रमांकित किया, इसलिए पुराना आईपीसी क्रमांक आगे नहीं चलता — यह आधिकारिक मैपिंग है।
यह पृष्ठ आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। इस धारा हेतु ज़मानती/संज्ञेय स्थिति, सटीक दंड एवं विचारण न्यायालय अभी हमारे हस्त-सत्यापित गाइड सेट में नहीं हैं — निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official IPC/BNS Section Table. संकलित 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- आईपीसी धारा 233 का बीएनएस समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक NCRB तुलनात्मक तालिका के अनुसार, आईपीसी धारा 233 (Making or selling instrument for counterfeiting coin) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 181 से मेल खाती है।
- बीएनएस ने आईपीसी का स्थान कब लिया?
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया। उस तिथि से पहले दर्ज मामले आईपीसी के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- IPC 229 → BNS 268 · Personation of a juror or assessor
- IPC 229A → BNS 269 · Failure by person released on bail or bond to appear in court
- IPC 230 → BNS 178(2) · Coin defined
- IPC 231 → BNS 178 · Counterfeiting coin
- IPC 234 → BNS 181 · Making or selling instrument for counterfeiting Indian coin
- IPC 235 → BNS 181 · Possession of instrument or material for counterfeiting coin
- IPC 237 → BNS 179 · Import or export of counterfeit coin
- IPC 238 → BNS 179 · Import or export of counterfeits of the Indian coin