आईपीसी → बीएनएस
आईपीसी 272 बीएनएस में: धारा 274
Adulteration of food or drink intended for sale
IPC
272
BNS
274
भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत धारा 272 “Adulteration of food or drink intended for sale” से संबंधित थी। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के 1 जुलाई 2024 से लागू होने के बाद, इसका समकक्ष प्रावधान बीएनएस की धारा 274 है। संहिता ने पूरी संहिता को पुनः क्रमांकित किया, इसलिए पुराना आईपीसी क्रमांक आगे नहीं चलता — यह आधिकारिक मैपिंग है।
यह पृष्ठ आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। इस धारा हेतु ज़मानती/संज्ञेय स्थिति, सटीक दंड एवं विचारण न्यायालय अभी हमारे हस्त-सत्यापित गाइड सेट में नहीं हैं — निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official IPC/BNS Section Table. संकलित 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- आईपीसी धारा 272 का बीएनएस समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक NCRB तुलनात्मक तालिका के अनुसार, आईपीसी धारा 272 (Adulteration of food or drink intended for sale) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 274 से मेल खाती है।
- बीएनएस ने आईपीसी का स्थान कब लिया?
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया। उस तिथि से पहले दर्ज मामले आईपीसी के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- IPC 268 → BNS 270 · Public nuisance
- IPC 269 → BNS 271 · Negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life
- IPC 270 → BNS 272 · Malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life
- IPC 271 → BNS 273 · Disobedience to quarantine rule
- IPC 273 → BNS 275 · Sale of noxious food or drink
- IPC 274 → BNS 276 · Adulteration of drugs
- IPC 275 → BNS 277 · Sale of adulterated drugs
- IPC 276 → BNS 278 · Sale of drug as a different drug or preparation