आईपीसी → बीएनएस
आईपीसी 278 बीएनएस में: धारा 280
Making atmosphere noxious to health
IPC
278
BNS
280
भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत धारा 278 “Making atmosphere noxious to health” से संबंधित थी। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के 1 जुलाई 2024 से लागू होने के बाद, इसका समकक्ष प्रावधान बीएनएस की धारा 280 है। संहिता ने पूरी संहिता को पुनः क्रमांकित किया, इसलिए पुराना आईपीसी क्रमांक आगे नहीं चलता — यह आधिकारिक मैपिंग है।
यह पृष्ठ आधिकारिक धारा-संख्या संगति देता है। इस धारा हेतु ज़मानती/संज्ञेय स्थिति, सटीक दंड एवं विचारण न्यायालय अभी हमारे हस्त-सत्यापित गाइड सेट में नहीं हैं — निर्भर होने से पूर्व मूल अधिनियम देखें या वकील से पूछें।
आधिकारिक स्रोत
स्रोत: NCRB Sankalan Portal — official IPC/BNS Section Table. संकलित 2026-07-20. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- आईपीसी धारा 278 का बीएनएस समकक्ष क्या है?
- आधिकारिक NCRB तुलनात्मक तालिका के अनुसार, आईपीसी धारा 278 (Making atmosphere noxious to health) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 280 से मेल खाती है।
- बीएनएस ने आईपीसी का स्थान कब लिया?
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया। उस तिथि से पहले दर्ज मामले आईपीसी के अंतर्गत ही चलते रहते हैं।
निकटवर्ती धाराएँ
- IPC 274 → BNS 276 · Adulteration of drugs
- IPC 275 → BNS 277 · Sale of adulterated drugs
- IPC 276 → BNS 278 · Sale of drug as a different drug or preparation
- IPC 277 → BNS 279 · Fouling water of public spring or reservoir
- IPC 279 → BNS 281 · Rash driving or riding on a public way
- IPC 280 → BNS 282 · Rash navigation of vessel
- IPC 281 → BNS 283 · Exhibition of false light mark or buoy
- IPC 282 → BNS 284 · Conveying person by water for hire in unsafe or overloaded vessel