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आईपीसी → बीएनएस

आईपीसी 392 बीएनएस में: धारा 309(4)

डकैती/लूट का दंड

IPC

392

BNS

309(4)

ज़मानती: नहींसंज्ञेय: हाँशमनीय: नहीं
अपराध
डकैती/लूट का दंड
दंड
10 वर्ष तक कठोर कारावास, और जुर्माना; राजमार्ग पर सूर्यास्त-सूर्योदय के बीच होने पर 14 वर्ष तक।
विचारणीय
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / सत्र न्यायालय

स्रोत एवं सत्यापित

स्रोत: jurigram.com; golegalconsultancy.com. सत्यापन दिनांक 2026-07-11. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आईपीसी 392 का बीएनएस समकक्ष क्या है?
आईपीसी धारा 392 (डकैती/लूट का दंड) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 309(4) से मेल खाती है, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई।
बीएनएस धारा 309(4) के अंतर्गत दंड क्या है?
10 वर्ष तक कठोर कारावास, और जुर्माना; राजमार्ग पर सूर्यास्त-सूर्योदय के बीच होने पर 14 वर्ष तक।
क्या यह ज़मानती और संज्ञेय है?
ज़मानती: नहीं। संज्ञेय: हाँ। विचारणीय: प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / सत्र न्यायालय। मूल अधिनियम से पुष्टि अवश्य करें।

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