आईपीसी → बीएनएस
आईपीसी 392 बीएनएस में: धारा 309(4)
डकैती/लूट का दंड
IPC
392
BNS
309(4)
ज़मानती: नहींसंज्ञेय: हाँशमनीय: नहीं
- अपराध
- डकैती/लूट का दंड
- दंड
- 10 वर्ष तक कठोर कारावास, और जुर्माना; राजमार्ग पर सूर्यास्त-सूर्योदय के बीच होने पर 14 वर्ष तक।
- विचारणीय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / सत्र न्यायालय
स्रोत एवं सत्यापित
स्रोत: jurigram.com; golegalconsultancy.com. सत्यापन दिनांक 2026-07-11. केवल संदर्भ हेतु — कानूनी सलाह नहीं। किसी भी दाखिले में उपयोग से पूर्व आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना एवं मूल अधिनियम से पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- आईपीसी 392 का बीएनएस समकक्ष क्या है?
- आईपीसी धारा 392 (डकैती/लूट का दंड) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 309(4) से मेल खाती है, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई।
- बीएनएस धारा 309(4) के अंतर्गत दंड क्या है?
- 10 वर्ष तक कठोर कारावास, और जुर्माना; राजमार्ग पर सूर्यास्त-सूर्योदय के बीच होने पर 14 वर्ष तक।
- क्या यह ज़मानती और संज्ञेय है?
- ज़मानती: नहीं। संज्ञेय: हाँ। विचारणीय: प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / सत्र न्यायालय। मूल अधिनियम से पुष्टि अवश्य करें।
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